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शिक्षा

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विभाग का नाम अधिकारी का नाम पता मोबाइल नंबर
जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय
कैंपस मिडिल स्कूल एसबीएस चास,
वैभव होटल के पीछे, बोकारो
9471392488

संक्षिप्त विवरण के साथ महत्वपूर्ण योजनाएं

    1. मिड डे मील स्कीम:-

केन्द्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन के तहत सरकारी/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक/मदरसा विद्यालयों में वर्ग 01 से 08 तक के नामांकित बच्चों को अल्पाहार एवं दोपहर का पका भोजन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही सप्ताह में तीन दिन पूरक पोषाहार के रुप में अंडा/फल भी दिया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना के प्रांरभ होने से विद्यालयों में ब्च्चों का छीजन दर घटा है तथा इससे बच्चों को कुपोषण से भी बचाव होता है। साथ ही यह सामाजिक मूल्यों एवं बच्चों के बीच समानता के मूल्यों को भी स्थापित करने में कारगर साबित हुआ है। इस कार्यक्रम में सभी वर्ग के बच्चें एक साथ बैठते है तथा एक प्रकार का भोजन करते है। यह योजना लिंग भेद को भी समाप्त करने में कारगर रहा है, क्योंकि इस योजना में बालक एवं बालिकाओं को समान रुप से भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

पात्रताः- मध्याह्न भोजन योजना का लाभ सरकारी/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक/मदरसा विद्यालयों में नामांकित एवं विद्यालयों में उपस्थित वर्ग 01 से 08 तक के सभी बच्चों को अल्पाहार एवं दोपहर का पका भोजन दिया जाता है।

    1. स्कूल किट:-

सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 तक के बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट योजनान्तर्गत सहायक शिक्षण सामग्री के रुप (नोट बुक, पेंन/पेंसिल,रबर, कटर, बॉक्स, स्कूल बैग तथा जूता एवं मौजा) उपलब्ध कराने हेतु वर्ग 01 से 05 के बच्चों के लिए 590 रु0 एवं वर्ग 06 से 08 के बच्चों के लिए 715 रु0 दिया जाता है।

पात्रताः- निःशुल्क विद्यालय किट योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को दिया जाता है, जिनकी विद्यालय में औसत उपस्थिति न्यूनतम 50 प्रतिशत होती है।

    1. मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना:-

सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 06 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्राओ को उनके बैंक खाते में 2000.00 रु0 का सावधि के रुप राशि जमा की जाती है। यह राशि बालिका द्वारा कक्षा 08 की पढाई पूरा कर कक्षा 09 में नामांकन के उपरांत निकाला जा सकेगा। खाताधारक बालिका द्वारा योजना की शर्त पूरी नहीं करने की स्थिति में वे राशि के हकदार नहीं होगी और इस राशी को संबंधित कोषागार में जमा कर दिया जायेगा।

पात्रताः- सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 06 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्राओं का निकट के राष्ट्रीयकृत/ग्रामीण बैंक में बचत खाता खोलवाकर उनके खाते पर 2000.00 रु0 की राशि हस्तानान्तरित करते हुए सावधि जमा पत्र के रुप में की जाती है।