डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी)

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अध्यक्ष
श्री अजय नाथ झा,,भा .प्र .से.

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करने वाला ट्रस्ट है, जिसका उद्देश्य खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करना है।
खान मंत्रालय, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,
1957 (2015 संशोधन) के माध्यम से, सभी जिला खनिज फाउंडेशनों (ट्रस्टों) को खनन कंपनियों से प्राप्त रॉयल्टी का एक हिस्सा एकत्र करने के लिए अधिकृत करता है (12 जनवरी 2015 को या उसके बाद खनन गतिविधियों में शामिल कंपनियों से 10% रॉयल्टी और 12 जनवरी 2015 से पहले खनन गतिविधियों में शामिल कंपनियों से 30% रॉयल्टी एकत्र की जाती है)। निधि संग्रह सीधे तौर पर खनन उत्पादन पर निर्भर करता है; इससे जिलों में खनन संबंधी गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित समुदायों और क्षेत्रों को लाभ होता है, जिससे इन क्षेत्रों में विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। जिला खनिज फाउंडेशन का प्रावधान खनन प्रभावित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने का एक अवसर प्रदान करता है।

- झारखंड डीएमएफटी नियम (2024)
- झारखंड डीएमएफटी नियम (2017)
- झारखंड डीएमएफटी नियम (2016)
- संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश (15 जनवरी 2024)
- पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश-आदेश 4 (24 जून 2022)
- पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश-आदेश 3 (12 जुलाई 2021)
- पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश-आदेश 2 (23 अप्रैल 2021)
- पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश-आदेश 1 (16 सितंबर 2015)

- परीक्षण विवरण 2023-2024
- परीक्षण विवरण वित्तीय वर्ष 2022-2023
- परीक्षण विवरण 2022-2023
- परीक्षण विवरण वित्तीय वर्ष 2021 – 2022
- परीक्षण विवरण 2021-2022
- परीक्षण विवरण वित्तीय वर्ष 2020-2021
- परीक्षण विवरण 2020-2021
- परीक्षण विवरण 2019-2020
- परीक्षण विवरण 2018-2019
- परीक्षण विवरण 2017-2018
- परीक्षण विवरण 2016-2017